UAPA Act:क्या है गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जिसके तहत हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

हॉल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर को UAPA Act (गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) 1967 के तहत आतंकवादी संघटन घोषित किया है |इस लेख में UAPA क्या है, UAPA के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क आदि के बारे में चर्चा करेंगे |

UAPA Act क्या है-

UAPA Act:क्या है गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जिसके तहत हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

1967 में अलगाववादी आंदोलनों तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को लागू किया गया था |1967 से अब तक UAPA एक्ट को कई बार संशोधित किया जा चुका है |2019 में जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर-आतंकवाद, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने तथा संपत्ति की जब्ती से सम्बंधित प्रावधान जोड़े गए |यह अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को देश भर में UAPA के तहत मामलों की जाँच तथा अभियोजन कि शक्ति प्रदान करता है |यह आतंकवादी कार्यों के लिए मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान करता है |

यह संदिग्धों को बिना आरोप तथा सुनवाई के 180 दिनों तक हिरासत में रखने तथा आरोपियों को जमानत न देने अनुमति देता है |जब तक कोर्ट यह सिद्ध न कर दे कि वे दोषी नहीं है |

यह गैरक़ानूनी गतिविधि को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अलगाव या विभाजन का समर्थन या उकसावा करता है, या जो इसकी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाता है या उसका अनादर करता है |

यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट का कारण बनता है या संपत्ति को नुकसान या विनाश पहुँचाने का प्रयास करता है, या भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा, या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है |

UAPA भारत में आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका संतुलित कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा नागरिक स्वतंत्रताओं, न्यायिक प्रक्रिया तथा न्यायिक निगरानी से समझौता न हो |

UAPA Act के समर्थन में तर्क-

1-गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जाता है |

2-UAPA को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है जो आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करता है |

3-UAPA गैरक़ानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह पर व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है |

4-UAPA के समर्थक मानते है कि UAPA भारत की आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है |

5-UAPA को एक मजबूत क़ानूनी साधन के रूप में देखा जाता है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के अभियोजन की सुविधा प्रदान करता है |

UAPA Act के विपक्ष में तर्क-

1-यह कानून संविधान द्वारा प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता तथा संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है |

2-कानून में शक्ति के दुरूपयोग तथा गलत उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तथा जवाबदेही तंत्र की कमी है |

3-UAPA कानून देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि यह राज्य सरकारों के कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों कि जाँच करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है |

4-इस कानून के अंतर्गत सजा दर बहुत कम है, जो इसके उद्देश्यों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता तथा मनमानी को दर्शाती है |

UAPA Act के अंतर्गत सजा-

UAPA एक्ट की धारा 16a के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया या उसके द्वारा किये गए कृत्यों से किसी व्यक्ति की जान चली गयी तथा दोष सिद्ध हो गया तो आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तथा जुर्माने के प्रावधान है |

हिज्ब-उत-तहरीर संगठन-

हिज्ब-उत-तहरीर की स्थापना 1953 में यरुशलम में तकी अल-दीन अल-नभानी द्वारा की गयी थी |यह एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका उद्देश्य इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है तथा विश्व भर में शरिया कानून लागू करना है |

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के बारे में-

NIA का वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है जिसकों आमतौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कहा जाता है |इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया |NIA भारत का प्राथमिक आतंवाद विरोधी कार्यबल है |मुंबई आतंकी हमले 2008 के पश्चात जाँच के लिए NIA का गठन किया गया था |

NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी शाखाएं-हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्ची, लखनऊ, जम्मू, कोलकाता तथा रायपुर में है |

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का प्रमुख कार्य भारत कि संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराधों कि जाँच करना |परमाणु तथा परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध कि जाँच करना |इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद से मुकाबला करना भी है |

NIA केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है |यह जाँच के नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध अपराधों की गहन पेशेवर जाँच को अंजाम देना |

आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों तथा अन्य जाँच एजेंसियों कि सहायता करना |

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